★दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पहली बार की गई है पोस्टल बैलेट की व्यवस्था
★मतदान केंद्रों में मतदान के दिन मतदाताओं को वोट डालने के लिए मिलेगा टोकन
★झारखंड विधानसभा चुनाव से पहली बार बूथ एप्प का शुरु होगा इस्तेमाल
★मतदाताओं को इन नए प्रावधानों की जानकारी देने में राजनीतिक दल भी निभाएं अपनी भूमिका
रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने कंडक्ट आफ इलेक्शन रुल्स में कई नए प्रावधान जोड़े हैं, जो झारखंड विधानसभा के होने वाले चुनाव से पहली बार लागू हो रहे हैं. इन प्रावधानों से मतदाताओं को अवगत कराया जाना है और राजनीतिक दल इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक में इसकी विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की व्यवस्था की है. इसके साथ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर टोकन सिस्टम और बूथ एप्प लांच किया है. मतदाताओं को इनसे अवगत कराने में राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाएं.
कैसे पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पहले से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे इस चुनाव में भी जारी रहेंगी, लेकिन पहली बार उनके लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की गई है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्हें नामांकन प्रक्रिया शुरु होने के पांचवे दिन तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को इस आशय की जानकारी देनी होगी. इसके उपरांत विधानसभा क्षेत्रवार इस सुविधा का लाभ लेने वाले दिव्यांग व 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी. फिर, पोलिंग टीम का गठन किया जाएगा जो संबंधित मतदाता के घर जाकर पोस्टल बैलेट से संबंधित फॉर्म -12 (डी) उपलब्ध कराएगा और मतदान से संबंधित प्रक्रिया को पूरी कराएगा. उन्होंने यह भी बताया कि किस इलाके में दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म-12 (डी) उपलब्ध कराया जाना है, उसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी. इस बाबत बीएलओ द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि जिन दिव्यांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं ने फॉर्म-12 (डी) भर दिया हो, अर्थात पोस्टल बैलेट के माध्यम मतदान करने हेतु सहमति दे दी हो, उन्हें फिर मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने की इजाजत नहीं होगी.
मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए टोकन सिस्टम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस बार मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सहूलियत के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत मतदान केंद्र में मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा. टोकन में उन्हें जो नंबर मिला है, उसी के हिसाब से वे अपनी बारी आनेपर मतदान करेंगे. हालांकि, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मत डालने की सुविधा दी जाएगी.
15 विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर बूथ एप्प का होगा इस्तेमाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहली बार बूथ एप्प का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रायोगिक तौर पर चिन्हित किए जाने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा. इस एप्प में यह व्यवस्था की गई है कि फोटोयुक्त वोटर्स स्लिप में क्यू आर कोड अंकित होगा. मतदान केंद्र में मतदान के दिन प्रतिनियुक्त मतदानकर्मी एवं बीएलओ के स्मार्ट फोन में उपलब्ध बूथ एप्प के माध्यम से क्यू आर कोड स्कैन किया जाएगा, जिससे मतदाता से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी. इससे मतदान के पूर्व पूरी की जानेवाली प्रक्रिया में कम समय लगेगा.
नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया की दी गई जानकारी
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नामांकन से लेकर मतगणना तक के लिए जो प्रावधान हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है, उसकी विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि वे इस बाबत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रावधानों का पालन करें.
इस मौक पर संयुक्त सचिव हीरालाल मंडल, उप सचिव एम खान, उप सचिव शब्बीर अहमद समेत अन्य पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.