खूंटी: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त खूंटी की अध्यक्षता में सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों व प्रकाशकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान बताया गया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार हेतु किसी प्रकार का पोस्टर अथवा बैनर आदि का मुद्रण कराते हैं तो नियम अनुसार संबंधित राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी से आवेदन एवं शपथ पत्र प्राप्त कर ही मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
विधानसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा के फलस्वरूप पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर बैनर मुद्रण के लिए राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी से विधिवत अधियाचन एवं शपथ पत्र करने के पश्चात ही मुद्रण की कार्रवाई की जाए. साथ ही इस दौरान बताया गया कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते ना हो मुद्रित या प्रकाशित न करे. ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
किसी भी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा चुनाव से संबंधित पोस्टर व पंपलेट का मुद्रण कराते हैं तो उन्हें विधिवत मुद्रण के संबंध में आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है. जिसमें दो स्वतंत्र व्यक्ति जिन्हें मुद्रक व संचालक व्यक्तिगत रूप से जानते हैं पहचानते हो का हस्ताक्षर कराएंगे तथा किसी भी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा चुनाव से संबंधित पोस्टर, पंपलेट का मुद्रण कराते हैं तो संबंधित प्रकाशक को प्राप्त मुद्रण से संबंधित आवेदन एवं घोषणा पत्र की प्रति, यदि राजधानी में मुद्रित की गई है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिले में मुद्रित की गई है तो जिले के उपायुक्त के समक्ष आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगा.
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि किसी भी राजनीतिक दल व अभ्यर्थी द्वारा चुनाव से संबंधित पोस्टर व पंपलेट अत्यधिक प्रतियों में हूबहू हस्तलिखित तैयार करने की स्थिति में उसे मुद्रण समझा जाएगा तथा संबंधित राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के खाते में संलग्न किया जाएगा.
उपायुक्त द्वारा सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को निर्देश दिया गया कि वह अपने-अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों में लॉग बुक संधारित करेंगे तथा उक्त लॉग बुक में किसी भी राजनीतिक दल व अभ्यर्थी का चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर व बैनर का मुद्रण से संबंधित विवरण संधारित करेंगे ताकि भविष्य में जिला प्रशासन द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर व बैनर का मुद्रण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग किए जाने पर ससमय उपलब्ध कराया जा सके. बताया गया कि चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार का पोस्टर व बैनर का मुद्रण की राशि संबंधित राजनीतिक दल व अभ्यर्थी से डीआईपीआर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या डीएवीपी की दर के आधार पर या जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित दर ही जिला स्तर पर मान्य होगा, तथा मुद्रण और प्रकाशन की राशि ₹10000 से अधिक होने की स्थिति में संबंधित राजनीतिक दल व अभ्यर्थी से चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाएगा, तथा प्रकाशक संबंधित फ्लेक्स, होर्डिंग, पोस्टर व बैनर पम्पप्लेट के नीचे अपना संपर्क नंबर तथा नाम स्पष्ट अक्षरों में प्रिंट कराना सुनिश्चित करेंगे. निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, प्रकाशक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही उपायुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर व बैनर का मुद्रण कराते हैं तो संबंधित राजनीतिक दल व अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन के साथ मुद्रित दस्तावेजों की 4 प्रतियों में मुद्रण तिथि के 3 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में मीडिया कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. समय अवधि में मुद्रित दस्तावेज की 4 प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित मुद्रक प्रकाशक के विरुद्ध नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जाएगी. प्रकाशक और मुद्रक से मुद्रण हेतु प्राप्त करने वाले शपथ पत्र किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थी चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर व बैनर का मुद्रण कराते हैं तो संबंधित प्रकाशक निर्धारित प्रपत्र A में शपथ पत्र उपलब्ध कराएंगे, जिसमें दो स्वतंत्र व्यक्ति जिसे प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से जानते हो का हस्ताक्षर किया हुआ हो तथा प्रपत्र में संबंधित मुद्रक के द्वारा शपथ पत्र दी जाएगी.