नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर रोक वाली याचिका को रद्द कर दिया है.
छपी खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाली याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 दिनों के लिए इस जनहित याचिका को रद्द कर दिया है.
इस याचिका में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर रोक को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की प्रथा को समाप्त करने के निर्देश दिए गये थे. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.