रांची: भारत निर्वाचन आयोग इस बार विधानसभा आम चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किया है. उन्हें अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है. इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास फॉर्म 12-D में आवेदन देना होगा. वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि मात्र 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग डाक मतपत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
इसके लिए संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी फॉर्म 12-D के आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों का अलग-अलग सूची तैयार करेंगे. निर्वाची पदाधिकारी इस सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व मतदाता सूची से सभी संबंधितों के विवरण से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे. इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि निर्वाचन कार्य पर लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र का होता है.
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा कि इस प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु मतदान पदाधिकारियों के दल गठित किए जा रहे हैं, जो आगामी 27 नवंबर के पूर्व सूची में उल्लिखित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवाएंगे एवं इसके पूर्व वे पूरी प्रक्रिया उनको समझाएंगे.
संबंधित बीएलओ इन टीमों के भ्रमण की सूचना संबंधित मतदाताओं को देंगे. अगर पहले विजिट में मतदाता अपने स्थान पर नहीं पाए जाएंगे, तो उनकी सुविधा के लिए दोबारा मतदान दल उनके पास पहुंचेगा. परंतु हर हालत में मतदान की गोपनीयता सुरक्षित रखी जाएगी. यदि इनमें से कोई मतदाता स्वयं प्रपत्र को भर नहीं पाएंगे, तो वह किसी व्यस्क व्यक्ति की सहायता अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए ले सकते हैं. संबंधित मतदाता को अपनी पहचान से संबंधित मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मतदान दल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.
मतदान दलों के इन मतदाताओं तक पहुंचने की सूचना एसएमएस या उनके मोबाइल फोन नंबर अथवा पोस्ट के माध्यम से भी दिया जा सकता है. मतदान दल को एक वीडियोग्राफर एवं पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. संबंधित निर्वाची पदाधिकारी ऐसे डाक मतपत्रों के भंडारण हेतु किसी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को इन डाक मतपत्रों के लिफाफे को प्राप्त करने एवं उचित सुरक्षा में रखे जाने हेतु जिम्मेवार होंगे. प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों एवं प्राप्त डाक मतपत्रों की सूचना निर्वाची पदाधिकारी रखेंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी एवं सारी प्रक्रियाओं से संबंधित मतदाताओं को अवगत कराया जायेगा.
डाक मतपत्र से मतदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकेंगे.