गुमला: विधानसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु प्रतिनियुक्त पीठासीन एवं मतदान पदाधिकारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में 09 से 12 नवम्बर 2019 तक निर्धारित है.
इसके पूर्व जिले के सभी मास्टर प्रशिक्षकों के लिए नगर भवन गुमला में डीआरडीए डायरेक्टर सह प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग मोहम्मद हैदर अली की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया.
जिसमें मतदान प्रक्रिया के सभी पहलुओं यथा मतदान सामग्री की प्राप्ति, उसमें बरती जाने वाली सावधानियां, मतदान केन्द्र पर मतदान की तिथि को की जाने वाली गतिविधियां यथा मतदान केन्द्र का लेआउट, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया, मशीनों का संयोजन, माॅक पोल की प्रक्रिया पर विशेष रूप से जोर देते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित नियमों की जानकारी दी गई.
मास्टर प्रशिक्षकों को यह बतलाया गया कि पूर्व में एक घंटा पूर्व माॅक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी परंतु संशोधित नियमानुसार यह 90 मिनट पूर्व ही प्रारंभ कर दिया जाएगा. पूर्व में माॅक पोल प्रमाण पत्र एक भाग में ही था परंतु संशोधित नियमानुसार माॅक पोल का प्रमाण पत्र दो भाग में भरा जाएगा.
जिसमें इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित होगा कि माॅक पोल के पश्चात् वास्तविक मतदान शुरू करने के पूर्व माॅक पोल में दिए गए सभी मत डिलीट कर दिए गए है तथा वीवीपैट के ड्राॅप बाॅक्स से सभी पर्चीयां बाहर निकाल ली गई है तथा उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को आश्वस्त कर दिया गया है.
वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मतदाता रजिस्टर प्रपत्र 17-क जिसके प्रभारी द्वितीय मतदान पदाधिकारी होते है, में भी प्रथम मतदान पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि कंट्रोल यूनिट से माॅक पोल के सभी मत डिलीट कर दिए गए है तथा वीवीपैट के ड्राॅप बाॅक्स से भी सभी पर्चीयां बाहर निकाल ली गई है.
इसके साथ ही अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया, मतदाता के पहचान को दी जाने वाली चुनौतियां, मतदाताओं के उम्र संबंधी घोषणा, निविदित मत, अभ्याक्षेपित मत, परीक्षण मत, ईडीसी से मतदान की प्रक्रिया सहित मतदान की समाप्ति के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियां यथा सांविधिक लिफाफे, गैर सांविधिक लिफाफे, खुले लिफाफे एवं तृतीय व चतुर्थ लिफाफे तैयार करने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार की घोषणाओं की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई.