अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. फैसले के तुरंत बाद मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने अदालत के फैसले पर आपत्ति जतायी है. जिलानी ने कहा, हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे. बता दें शनिवार को अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजों ने एकमत होकर विवादित स्थल हिन्दू पक्ष को देने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार को एक टस्ट बनाने का आदेश दिया है.
चीफ जस्टिस ने विवादित स्थल पर शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है. जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा, विवादित स्थल से हटकर मुस्लिमों को किसी उपयुक्त जगह पर मस्जिद निर्माण के लिए सरकार 5 एकड़ जमीन दे.