ब्यूरो चीफ
रांची: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के मामले में निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है. सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भेजे गये नोटिस में निर्वाचन आयोग से पूर्व मुख्यमंत्री के 2017 में निर्वाचन को रद्द किये जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजा है.
सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़ने की अपील को ठुकरा दिया है. न्यायालय का कहना है कि 2017 के निर्वाचन संबंधी मामले पर अब तक अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए 2019 विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति पूर्व सीएम को नहीं दी जा सकती है.
मधु कोड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाईबासा से चुनाव लड़ना चाहते थे. चुंकि उनकी पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा की सांसद है, इसलिए श्री कोड़ा विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे.