साहेबगंज: पतना पंचायत भवन में राजमहल कोर्ट के सिविल जज राजकुमार पांडे ने अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया.
जिसमें उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विधिक अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत बच्चे, महिलाएं, ST/SC जाति के लोग एवं वैसे लोग जिनकी आय एक लाख से कम है, वे सभी मुफ्त में विधिक सेवा का लाभ ले सकते हैं. साथ ही किसी व्यक्ति को न्यायालय में केस करने के लिए या किसी ने केस कर दिया है उनका सारा विधिक सेवा प्राधिकार करती है.
इसके अलावा आप लोक अदालत का भी फायदा उठा सकते हैं. किसी प्रकार के कोई केस मुकदमा लड़ने के लिए भी आपको विधिक सेवा प्राधिकार अपने तरफ से वकिल मुहैया कराती है. इस मौके पर रांगा थाना प्रभारी बिष्णु कांत मिश्रा ने भी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया.
इस मौके राजमहल कोर्ट के वरिय अधिवक्ता सूनील चंद घोष, अधिवक्ता राकेश ठाकुर, थाना प्रभारी बिष्णकांत मिश्रा, न्यायालय कर्मी निर्मल पांडे, राजीव कुमार, दिलीप भंडारी, मुखिया मार्शल पावरिया, हरि सिंह, संजय सिंह, करन सिंह, प्रदीप सिंह के अलावा बहुत सारे ग्रामीण मौजूद थे.