रांची: राजनीतिक दल के निर्वाचन प्रचारकों जिनके नाम निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तारीख से सात दिन की अवधि के अंदर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे जाते है उसे स्टार प्रचारक की श्रेणी में रखा जाता है.
रांची दलों के लिए अधिकतम 40 प्रचारक एवं क्षेत्रीय दलों के लिए 20 प्रचारक है. यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते है तो उसका व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा.
अभ्यर्थी के नाम के बैनर, पोस्टर या अभ्यर्थी के फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित हो. स्टार प्रचारक और अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते है जहां से वह प्रत्याशी है तो मतगणना की तिथि से पूर्व या मतगणना के दिन मतगणना की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हुए यात्रा व्यय को नहीं जोड़ा जाएगा.
स्टार प्रचारक अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपने दल के अन्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ रैली और बैठक का हिस्सा लेते हैं तो उसका खर्च ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में समानुभाजित किया जाएगा, जिसके लिए निर्वाचन प्रचार किया जा रहा है.