रांची: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के सफल संचालन में मीडिया का अहम रोल है. मीडिया की पहुंच जन जन तक होती है. अतः मतदाताओं को जागरुक करने में उनकी भूमिका और बढ़ जाती है. चैबे ने शनिवार को रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रसार भारती की ओर से आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में मीडिया से चुनाव के प्रति अनुकूल वातवरण तैयार करने को कहाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की जा सके.
विनय कुमार चौबे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का अपना ही महत्व है. पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते दूरदर्शन और आकाशवाणी मतदाताओं को इस तरह जागरुक करें कि वह बिना किसी भय पक्षपात डर और प्रलोभन में आए नैतिक मतदान करने समाचारों के माध्यम से लोगो को चुनाव से संबंधित जानकारी लगातार देते रहें. इसके अलावा मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के नए इनिशिएटिव और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दें
स्वीप एक्टिविटीज में मीडिया निभाए सशक्त रोल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विभिन्न माध्यमो द्वारा चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रमों को लेकर मीडिया सशक्त रोल निभाए. उन्होंने कहा कि स्वीप का मकसद सिर्फ मतदाताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने तक सीमित नहीं हैए बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए जागरुक भी करना है. इसके साथ मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करना भी इसका एक अहम उदेश्य है. इससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी.
जनता के मुद्दों को तरजीह देंए समाचारो के संकलन में संतुलन बनाए रखें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मीडिया को चाहिए कि वह समाचारों के संकलन और उसके प्रकाशन. प्रसारण में जनता के मुद्दों को तरजीह दे. उन्होंने मीडिया को जनता के प्रति जवाबदेही को देखते हुए पेड न्यूज से बचने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि समाचारों के संकलन में वे निष्पक्षता और पारदर्शिता बरते. समाचारों के संकलन में संतुलन बनाए रखें ताकि मतदाता समाचारों को लेकर किसी तरह से दिग्भ्रमित नहीं हो.
सिर्फ न्यूज देंए व्यूज नहींए पेड न्यूज पर बरतें सावधानी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव से संबंधित समाचारों को लेकर मीडिया को सतर्क व सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया सिर्फ न्यूज दें और व्यूज से दूर रहें. उन्होंने कहा कि किसी समाचार पत्र अथवा इलेक्ट्रिनक चैनल में पेड न्यूज का प्रकाशन अथवा प्रसारण हुआ है तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.