हजारीबाग: न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
अदालत ने दारू थाना कांड संख्या 61/18 में सुनवाई करते हुए आरोपी नितेश कुमार मेहता पिता द्वारिका मेहता ग्राम घाघरा थाना दारू जिला हजारीबाग को सजा सुनाई.