छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म के अपराध में चार लोगों को 30 साल की कैद की सजा सुनाई है. पीड़िता की वकील प्रियंका शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज-तृतीय संजीव कुमार तमाक ने शुक्रवार को चरण सिंह, ईश्वर ध्रुव, नागेश्वर रजक और मनोज वाडेकर को दोषी ठहराया.
कोर्ट ने चरण सिंह पर 21,000 और तीन अन्य पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. प्रियंका ने बताया कि 20 फरवरी 2017 को तोर्वा निवासी पीड़िता ने इन चारों के खिलाफ 2015 से बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
देवरीखुर्द इलाके के रहने वाले आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया था और इसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसका बार-बार यौन शोषण कर रहे थे. दोषी इलाके में गैरकानूनी ढंग से शराब भी बेचते थे. तोर्वा पुलिस ने इन सभी के खिलाफ पॉक्सो कानून तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.