जयपुर: 11 साल से चल रहे जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी माना है. एक को बरी कर दिया है. इन लोगों को सजा 20 दिसम्बर को सुनाई जा सकती है.
मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर बम ब्लास्ट में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. एक आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को दोषी नहीं माना है क्योंकि कोर्ट का कहना है कि वह जयपुर ही नहीं आया था.
आपको बताते जाएं कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे. अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर दहल गया था. इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 176 लोग घायल हो गए थे.