नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी पवन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टाल दी है. पवन के वकील एपी सिंह ने आज कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की और कहा कि उन्हें कुछ और दस्तावेज जमा कराने हैं. उसके बाद कोर्ट ने 24 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
पवन की याचिका में कहा गया है कि दिसम्बर 2012 में घटना के वक्त वह नाबलिग था. याचिका में कहा गया है कि उम्र की जांच के लिए उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया. उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि पिछले 18 दिसम्बर को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस घटना के चारों दोषियों को तुरंत फांसी देने के मामले पर सुनवाई की थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो सभी दोषियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में पूछे कि वे कौन सा कानूनी विकल्प अपनाना चाहते हैं. दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प मौजूद है.