रांची: रांची में चर्चित इंजीनियरिंग की छात्रा हत्या कांड मामले में शनिवार को सीबीआई की अदालत ने दोषी राहुल राज को फांसी की सजा सुनायी है.
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त दोषी करार दिया था और आज सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुनायी गयी.
सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के परिजनों और जांच अधिकारियों की ओर से गवाही हुई. मामले में कुल 29 लोगों की गवाही हुई.
उन्होंने बताया कि 2016 में हत्या के बाद मामले की प्रारंभिक छानबीन पुलिस ने की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिलने पर जांच की जिम्मेवारी सीआईडी को सौंपी गयी और फिर 2018 में मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी गयी.
गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया गया था.
मामले में जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को मिलने पर सीबीआई की टीम ने छानबीन के आधार पर 23 वर्षीय आरोपी को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 22 जून को रांची लेकर पहुंची थी. इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था.
सीबीआई ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दस दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की थी. जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी.
आरोपित राहुल के दोस्त अक्षय कुमार ने गवाही में बताया कि घटना के कुछ घंटों बाद उसे लेकर राहुल मौके पर पहुंचा था. उस समय युवती के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी.
घटना की शाम में राहुल पटना चला गया था. वहां से फोन कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेता था.
अक्षय ने बताया कि घटना के कुछ दिन पहले आरोपित राहुल बिहार के नालंदा से रांची आया था. रांची आने पर उसने उसे एक किराये का रूम दिलाने कहा. रूम नहीं मिलने पर मोहल्ले के ही एक मंदिर के पीछे वाले कमरे में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करा दी. वहीं मंदिर में रहने के दौरान मोहल्ले के बच्चों से लड़की के बारे में पूछता था.