रांची: रांची में चर्चित इंजीनियरिंग की छात्रा हत्या कांड मामले में शनिवार को सीबीआई की अदालत ने दोषी राहुल राज को फांसी की सजा सुनायी है.
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त दोषी करार दिया था और आज सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुनायी गयी.
ऐसे पहुंचा फांसी के फंदे तक-
- 16 दिसंबर, 2016 : सदर थाने में प्राथमिकी (534/16) दर्ज हुई
- 31 जनवरी, 2017 : राज्य सरकार ने सीबीआइ जांच की अनुशंसा की
- 15 जनवरी, 2018 : केंद्र सरकार ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया
- 28 मार्च, 2018 : सीबीआइ ने केस नंबर आरसी 6 (एस)/2018 दर्ज किया
– सीबीआइ अधिकारी परवेज आलम ने जांच शुरू की
– सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा - 22 जून, 2019 : अभियुक्त को लखनऊ से सीबीआइ ने गिरफ्तार किया
- 13 सितंबर, 2019 : सीबीआइ ने केस में आरोप पत्र दायर किया
- 25 अक्तूबर, 2019 : आरोपी के खिलाफ सीबीआइ की विशेष अदालत में आरोप गठन हुआ
– सीबीआइ ने 30 लोगों की गवाही कराई
– बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ - 08 नवंबर से 5 दिसंबर, 2019 तक सीबीआइ के गवाहों के बयान दर्ज किये गये
- 09 दिसंबर, 2019 : बचाव पक्ष की ओर से बयान दर्ज कराया गया
- 13 दिसंबर, 2019 : अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस पूरी हुई18 दिसंबर, 2019 : बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस हुई.
- 20 दिसंबर, 2019 : सीबीआइ की विशेष अदालत ने राहुल राज को दोषी करार दिया, सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की
राहुल के खिलाफ ये मामले भी दर्ज
1. पटना महिला थाना में 30 अप्रैल 2013 को दर्ज केस नंबर 21/13. इसमें धारा 376 (2)(1)(के)/380/411 और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आरोप दायर हो चुका है. 14 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म के बाद नंगी तस्वीर लेने का आरोप लगाया था. आरोपी ने यहां राज श्रीवास्तव के नाम से अपराध किया था.
2. कंकड़बाग थाना में दर्ज मामले (355/12) में लैपटॉप और 14 हजार रुपये की चोरी का आरोप.
3. कंकड़बाग थाना में दर्ज मामले (407/12)में चोरी का सामान रखने का आरोप.
4. नालंदा के एकंगसराय थाने में दर्ज मामले (127/16) में पुलिस हिरासत से भागने का आरोप.
5. बेऊर थाना में दर्ज मामले (47/15) में जेल में मोबाइल रखने का आरोप.
6. लखनऊ हसनगंज थाना में दर्ज मामले (152/19) में घर में घुस कर चोरी करने और चोरी के सामान का इस्तेमाल करने का आरोप.
7. लखनऊ हसनगंज थाना में दर्ज मामले (174/19, (138/19), (171/19), (151/19) में चोरी करने और चोरी के सामान का इस्तेमाल करने का आरोप.