जमशेदपुरः जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन एवं जुलूस के लिये अनुमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी
जिला प्रशासन द्वारा 4 जनवरी से धारा 144 को 14 जनवरी तक के लिये लागू किया है. ज्ञात हो कि राम मंदिर के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में धारा 144 को 4 जनवरी तक के लिये लागू किया गया था, आज पुनः इसे 14 जनवरी तक के लिये लागू किया गया है.
शहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है.