लोहरदगा: जिले में दिनांक 23 .01.2020 से धारा 144 द. प्र. स. के तहत निषेधाज्ञा अंतर्गत कर्फ्यू लागू की गई थी. जिसमें दिनांक 05.02.2020 से दी जा रही कर्फ्यू में ढ़ील की अवधि को बढ़ाकर प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक लोहरदगा प्रखंड के निंगनी, गंगूपाडा एवं कुटमु क्षेत्र एवं नगरपालिका क्षेत्र में कर्फ्यू में दी जायगी. वहीं रात्रि 8.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक नगरपालिका क्षेत्र एवं लोहरदगा प्रखंड के निंगनी, गंगूपाड़ा,व कूटमु क्षेत्र में कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगी.
जिले में धारा 144 द. प्र. स. के तहत सिर्फ निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी जिसकी शर्तें निम्न हैं:-
1. किसी भी स्थल पर चार या चार से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे.
2. कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न जुलूस निकलेगा.
3. कोई भी व्यक्ति जातीय, धार्मिक एवं भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाने वाला कार्य नही करेंगे.
4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएंगे एव शांति व्यवस्था को भंग करने वाले संदेशों का आदान प्रदान नहीं करेंगे.
5. कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से उत्तेजक भाषण का सम्प्रेषण नहीं करेगा.
6. कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा.
7. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आदि विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा. नहीं किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिये उकसाएगा या प्रोत्साहित करेगा. यह आदेश सिक्ख समुदाय के व्यक्तिओं को कृपाण धारण करने तथा वृद्ध व्यक्तिओं के लाठी लेकर चलने पर लागू नहीं होगा.
8. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया /व्हाट्स एप ग्रुप पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रसारण नहीं करेगा.
9. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धर्मिक स्थल पर, सड़क या मकान के छत पर, इंट पत्थर का ढ़ेर, कांच, बोत्तल इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा.
10. क्रम सं.1 एवं 2 शव यात्रा एवं विवाह पर लागू नहीं होगी.
11.यह आदेश सरकारी कार्यों एवं विधि व्यवस्था पर लगे व्यक्तिओं पर लागू नहीं होगा.