गुमला: झालसा रांची एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला जितेन्द्र प्रशाद सिंह के मार्गदर्शन में आज, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के विषय में विधिक जागरूकता शिविर सह कैम्प डूमरडीह उर्मी गुमला में आयोजन किया गया.
इस अवसर पर पीएलबी नीलम लकड़ा और नवीना साहू के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास हो तथा उनकी क्षमता का शारीरिक, मानसिक, नैतिक आध्यात्मिक विकास हो. प्रत्येक ऐसे बालक, जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून के साथ संघर्ष में हैं उनका अधिकार है कि विधिक सेवाएं प्रदान करते समय, उसके अधिकारों को सर्वोत्तम महत्व दिया जाए. बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं, योजना 2015 की विस्तार से जानकारी दी गई.
किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम उन किशोरों और बालकों से संबंधित है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है. यह अधिनियम उनके विकास और आवश्यकताओं का प्रबंध करते हुए उन्हें उचित देखरेख, संरक्षण एवं चिकित्सा को बाल संबंधी मामलों में उनके सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्रकृति में अधिनिर्णय करने में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए एवं स्थापित अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थागतों द्वारा आधारभूत पुनर्वास प्रदान करता है.
इस कार्यक्रम में पीएलबी नीलम लकड़ा, नवीन साहू और गांव के बच्चे एवं अन्य रेशमा कुजुर, अनुपा तिर्की, अनीता करकेटा, प्रियंका कुजूर, सोनाली करकेटा, नीलिमा लाकड़ा, रेणुका मिंज, आशा कुजुर, संगीता और सुशीला देवी इत्यादि उपस्थित थे.