रांची. सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्यकर्मियों और पेंशन व पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2019 से तीन फीसदी की बढोत्तरी की गई है। अब उन्हें नौ फीसदी की जगह 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में हुई बढोत्तरी से राज्य कोष पर क्रमश: 364 करोड़ एवं 161.11 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा। यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में हुई। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने छह मार्च 2019 को ही महंगाई भत्ते में बढोत्तरी कर दी थी। उसी समय से राज्यकर्मी व पेंशनभोगी महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद लगाये थे।
देवघर का पेड़ा और सोहराय पेटिंग जैसे विशिष्ट चीजों का झारखंड कराएगा पेटेंट
झारखंड अपने विशिष्ट चीजों का इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट के तहत पेटेंट कराएगा। इन विशिष्ट चीजों में देवघर का पेड़ा, सोहराय पेंटिंग व अन्य चीजें होंगी। राज्य सरकार ने रिसर्च सर्वे एंड फाइलिंग अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशंस ऑफ जिओग्रोफिकल इंडिकेशंस ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड एंड गाइडिंग इन स्टैब्लिशिंग इंटेलेक्चुअल राइट्स सेंटर फॉर एमएसएमइएस से संबंधित कार्य नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बंगलूर को मनोनयन के आधार पर यह काम देने का फैसला किया है। संस्था को इसके लिए 33.55 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। झारखंड में स्थापित टूल रूम इसमें नेशनल लॉ स्कूल को मदद करेगा। लॉ स्कूल झारखंड की विशिष्ट चीजों के बारे में रिसर्च व कानूनी प्रावधानों के तहत उसका इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट के तहत पेटेंट कराएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों की जानकारी विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने दी।
पीएस कैडर के कर्मियों को मिलेगा मोबाइल व रिचार्ज कूपन
राज्य सरकार ने अाशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों व पदाधिकारियों को मोबाइल व रिचार्ज कूपन देने का फैसला किया है। प्रधान अाप्त सचिव को पांच हजार रुपए का मोबाइल और रिचार्ज कूपन के रूप में प्रति माह चार सौ रुपए का भुगतान होगा। इसी तरह वरीय प्रधान अाप्त सचिव को भी पांच हजार रुपए का मोबाइल और रिचार्ज कूपन के लिए पांच सौ रुपए प्रति माह तथा पीएसओ को मोबाइल क्रय के लिए 7500 रुपए एवं रिचार्ज कूपन के लिए प्रति माह छह सौ रुपए मिलेंगे।
36 नए वनरक्षियों की नियुक्ति पर मुहर
झारखंड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के संदर्भ में झारखंड कर्मचारी चयन अायोग द्वारा की गयी संशोधित अनुशंसा के अालोक में 36 नए वनरक्षी की नियुक्ति एवं पूर्व अनुशंसित एवं कार्यरत 29 वनरक्षियों की सेवा में बनाए रखने का फैसला किया गया।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गायबुरू में 1443.75 हेक्टेयर भूमि पर लौह अयस्क के खनन के लिए सेल को प्राप्त पट्टा को 20 वर्ष के लिए 21 फरवरी 2029 तक रिन्युवल। पट्टा की अवधि 2009 में समाप्त हो चुका था।
- खान व भूतत्व विभाग में अनुबंध पर कार्यरत 16 भूतत्ववेत्ताओं के मानदेय को 47600 रुपये प्रति माह करने का निर्णय। पूर्व में इनका मानदेय 32037 रुपये प्रति माह निर्धारित था।
- प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पदों पर 25 फीसदी पद योग्य पंचायत सचिवों से भरे जायेंगे। इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन।
- हाईकोर्ट में स्मार्ट कोर्ट की स्थापना में मदद के लिए मेसर्स मैनकॉर्प इनोवेशन लैब प्राइवेट लिमिटेड को काम देने का फैसला। इसे 1.79 करोड़ का भुगतान किया जायेगा। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को झारखंड के राज्यकर्मियों से संबंधित कार्य के डिजिटलीकरण के लिए 64.33 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी
- झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते में वृद्धि व नियमावली में संशोधन की मंजूरी।
- झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद की नियमावली में संशोधन। इससे वह अब बीएड या अन्य अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कर सकेगा। एमआर सीट का उपयोग कर सकेगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक सिमडेगा, साहेबगंज, जगन्नाथपुर और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक दुमका के लिए 279 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा राजकीय पॉलिटेक्निक चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर एवं राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर में सृजित 145 दों का सरेंडर।
- वाणिज्यकर विभाग द्वारा जीएसटी नियमावली 2017 के आलोक में निर्गत आठ अधिसूचनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति।
- राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु संविदा आधारित 132 पदों में से 66 पद सरेंडर। फिर जैप व संचार तथा तकनीकी सेवाओं की संरचना हेतु 66 पद सृजित।
- झारखंड वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति। इससे ट्रिब्यूनल का गठन हो सकेगा और दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिल सकेगा।
- हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में आठवीं पास वंदना रजक को स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल में चतुर्थ वर्ग के पद पर 10 वीं पास की आवश्यक योग्यता को शिथिल करते हुए नियुक्त करने का फैसला।
- झारखंड के ग्राम पंचायतों में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की मेसर्स इएसएल को दी गयी जिम्मेवारी संबंधी कंडिकाओं में संशोधन।