रांची: फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट से समय की मांग की है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से समय की मांग की. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.
दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर आदिवासी युवक-युवतियों को नक्सली बना कर सरेंडर कराने का आरोप है.
वहीं दुसरी तरफ टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक कंपनी के सीएमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. 5 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी.
मामला चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग का है. मामले के तीन आरोपित महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल अभी जेल से बाहर हैं.