नई दिल्ली, 8 जुलाई : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोंगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “किसी मुस्लिम महिला को आकर इसे चुनौती देने दीजिए , फिर हम इस पर विचार करेंगे।”
अदालत अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई के अध्यक्ष स्वामी देतात्रेय साई स्वरूप नाथ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
शीर्ष न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश में याचिका को प्रचार के लिए उठाया गया कदम बताए जाने का भी जि़क्र किया।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था, “पुरुषों के साथ मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश न करने देना उन्हें न्याय देने से इंकार करना है और यह उन्हें समानता के अधिकार से वंचित करता है जो कि समाज के लिए एक कलंक है।” याचिकाकर्ता ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी।