बुधवार को छठीं जेपीएससी मामले में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने छहठीं जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है।
प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी गयी थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की थी।
छठी jpsc में सफल 326अभ्यर्थियों का बड़ा झटका लगा है।