नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत अर्जी खारिज करते हुए एडिशनल सेशन जज नवीन गुप्ता ने कई अहम टिप्पणी की हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में दर्ज तथ्य और अब तक की जांच से साफ है कि भीड़ में शामिल लोगों के पास पिस्टल थी.
उन्होंने पथराव किया और लोगों को भड़काया. सुप्रीम कोर्ट के दिये पुराने फैसलों में दी गई व्यवस्था के मुताबिक ये ‘unlawful assembly’ थी.
इस एक साझे मकसद के साथ आरोपी समेत इस भीड़ ने पुलिस पर गोली और पत्थर चलाये. कोर्ट की टिप्पणी को इस केस की मेरिट पर कोई राय न मानी जाए, ये सिर्फ जमानत की अर्जी पर विचार करते हुए की गई टिप्पणी है.