देवघर: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार होली, 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी संयुक्त जिला आदेश जारी किया गया है. इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, को निर्देश दिया कि इस वर्ष होली का त्योहार 9 एवं 10 मार्च को मनाया जाएगा. 9 मार्च की रात्रि में होलिका दहन तथा 10 मार्च को होली खेली जाएगी. ऐसे में होली के मौके पर दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है. स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को चैबिसों घंटे इमर्जेन्सी सेवा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. संयुक्त आदेश के जरीए जिले के विभिन्न स्थानों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निर्देश दिया गया है. साथ हीं सभी थाना के थाना प्रभारियों के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.
होली पर्व को लेकर उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरी चैकसी बरतने का निर्देश सभी को दिया है. इसके अलावे होली के पर्व के दौरान दूसरों के सामान को जबरन उठाने, उसे होलिका में डालने की प्रवृति के प्रति आगाह करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को सचेत किया गया है. स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि इमरजेंसी सेवा के लिए चिकित्सक व उपकरण तैयार रखा जाए. फायर ब्रिगेड को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा होली के अवसर पर चैबिसों घंटे नियंत्रण कक्ष को चालू रखने का निर्देश दिया गया है.
इस पर्व के अवसर पर निम्नांकित कारणों से कभी-कभी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है.