नई दिल्ली: दिल्ली की लाइफ लाइन डीटीसी और कलस्टर बसों में बिना टिकट सफर करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. जुर्माना न भरने पर आरोपित पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा सकता है.
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दिल्ली परिवहन विभाग ने मौजूदा जुर्माना राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 करने का फैसला लिया है. इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है.
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जारी अधिसूचना के तहत बसों में सफर के दौरान टिकट लेना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग के मुताबिक क्लस्टर बेड़े में करीब 2100 और डीटीसी के बेड़े में 3700 बसें दिल्ली के लोगों की सेवा में लगी हैं. इस नई अधिसूचना से परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है.