रांची: लॉकडाउन के दौरान लोगों के सड़क पर निकल रहे है, जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले वहां लॉक डाउन का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, इस मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लिया है. बुधवार को उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार जेनरल को इस मामले को कोरोना को लेकर पूर्व से चल रहे मामले के साथ ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. कोरोना से संबंधित मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को की जाएगी. इसी दिन इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी.
Also Read This: ब्रेकिंग: हिंदपीढ़ी से एक और मिला कोरोना पॉजिटिव, 28 पहुंचा आंकड़ा
उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्वत:संज्ञान लेते हुए कहा है कि भारत सरकार ने लॉक डाउन और कोरोना संक्रमण वाले इलाके के लिए निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का पालन करना जिला प्रशासन का दायित्व है, लेकिन अखबारों की रिपोर्ट से पता चलता है कि जिला प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में सक्षम नहीं है. इसी प्रकार कोरोना संक्रमण वाले इलाके में भी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वह प्रशासनिक विफलता है. यहां के लोग दूसरे इलाको में भी जा रहे हैं. इन इलाकों के लोग दूसरे इलाके में न जाएं इसे सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेवारी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं.