रांची: रांची जिला में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय सार्वजनिक स्थानों पर मास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन सभी आम व खास जनों के द्वारा किया जाना आवश्यक है. मास्क या फेस कभर के उपयोग के संबंध में उपायुक्त राय महिमापत रे के द्वारा निंलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है:-
इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कभर बनाया जा सकता है. इस होम- मेड मास्क/फेस कभर को साबुन से सफाई से धोकर एवं पांच घंटे धूप में सुखा कर/ पांच मिनट इस्त्री करने को उपरांत पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है.
मास्क/ फेस कभर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि भी फेस खबर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. कभी भी उपयोग में लाया गया से फेस कभर, मुंह- नाक ढंकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना ना किया जाए.
इस आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं तथा आई पी सी,1860 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है.