नीलकांत मंडल,
गोड्डा: उपायुक्त महोदया गोड्डा किरण पासी के द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु दिनांक 20-04-2020 से कुछ गतिविधियों पर SOP का पालन करते हुए कार्य करने की स्वीकृति दी गई थी.
दिनांक 25-04-2020 के द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी दुकानों ( मार्केट एवं मार्केट कंम्प्लेक्स छोड़कर) एवं गोड्डा नगर परिषद के शहरी क्षेत्र तथा महगामा नगर पंचायत के शहरी क्षेत्र में सीमांकन कर अन्य दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया था.
किन्तु दिनांक 27-04-2020 को मुख्य सचिव सह अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा दिए गए छूट के संदर्भ में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अगले आदेश तक झारखंड राज्य में उक्त छूट को नहीं देने का निर्णय लिया गया है.
उक्त के आलोक में दिनांक 25-04-2020 द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अन्य दुकानें खोलने संबंधी आदेश को रद्द किया गया.
पूर्व में निर्गत आम सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए. पूर्व की भांति गोड्डा जिला अंतर्गत मात्र आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी.