11 अभियुक्तों को पिछले वर्ष ही सुनायी गयी थी उम्र कैद की सजा
रांची:- झारखंड की राजधानी रांची के लॉक कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रही एक आदिवासी छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले मे पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग अभियुक्त को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
इससे पहले 2 मार्च 2020 को रांची के न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने गैंग रेप के इस मामले में 11 अभियुक्तों (सभी बालिग) को उम्र कैद की सजा सुनाई है. नाबालिग अभियुक्त के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी. अब इस केस के सभी 12 अभियुक्तों को सजा दे दी गई है..
वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में विशेष जज ने गुरुवार को नाबालिग अभियुक्त को सजा सुनाई है. पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि नाबालिग का व्यवहार घटना के दौरान सबसे अधिक आक्रमक था, उसने दुष्कर्म करने के साथ जान मारने की भी धमकी भी दी थी. पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ सभी साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किया था.
गौरतलब है कि पूर्व में जिन 11 आरोपियों (बालिग) को सजा सुनाई गई है, उनमें कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव शामिल है.यह घटना बीते साल 26 नवंबर की है, पीड़िता छात्रा ने 27 जनवरी को रांची के कांके थाना में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद 29 फरवरी को रांची पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.उनके पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया था. 25 वर्षीय पीड़ित छात्रा रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल) की छात्रा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच में तेजी दिखाते हुए इस मामले में 24 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्य भी पेश किये गए थे.

