कार्यपालक दंडाधिकारी बंधु कच्छप के विरुद्ध प्रपत्र “क“ गठित करने का निर्देश
धनबाद. धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी बंधु कच्छप, के विरुद्ध प्रपत्र “क“ गठित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद को दिया गया है.
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कार्यपालक दंडाधिकारी बंधु कच्छप, की प्रतिनियुक्ति इंसिडेंट कमांडर के रूप में धनबाद रेलवे स्टेशन पर की गई थी.
उन्होंने बताया कि बुधवार, 14 अप्रैल 2021 को धनबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच अभियान की समीक्षा के क्रम में यह सूचना प्राप्त हुई कि बंधु कच्छप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं थे. साथ ही यह भी सूचना मिली कि बंधु कच्छप बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर है.
उन्होंने बताया कि मंगलवार, 13 अप्रैल 2021 को जिला अंतर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की अवकाश स्थगित की गई थी एवं विशेष परिस्थिति में पूर्व अनुमति के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने बताया कि इस परिपेक्ष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा बंधु कच्छप के कृत्य को अत्यंत गंभीरता से लिया गया तथा बुधवार, 14 अप्रैल 2021 को उनका वेतन स्थगित करते हुए 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी. जो अब तक अप्राप्त है.
उपायुक्त ने बताया कि बंधु कच्छप का यह व्यवहार अत्यंत ही खेदजनक है. साथ ही अनुशासनहीनता तथा कर्तव्यहीनता का घोतक है. उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण बंधु कच्छप के विरुद्ध प्रपत्र “क“ गठित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद को दिया गया है .
