रांची: अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड बनवा कर राशन का उठाव करने वाले लोगों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची ने 37 लोगों को इस संबंध में नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है.
शहरी क्षेत्र के 25 और ग्रामीण क्षेत्र के 12 अपात्र आयोग राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी किया गया है. सभी को एक सप्ताह के अंदर उठाव किये गये खाद्यान्न की सूद सहित राशि जमा करने का आदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया है. यदि एक सप्ताह के अंदर राशि जमा नहीं की जाती तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता नहीं रखने वाले वैसे लोग जो राशन कार्ड बनवा कर खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर रहे थे, इन्हें पूर्व में ही राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया था.
इस संबंध में अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी, जिसके विरुद्ध अब तक 1600 लोगों ने अपने-अपने राशन कार्ड सरेंडर किए थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने कार्ड सरेंडर नहीं किया है. तय समय सीमा में कार्ड सरेंडर नहीं करने पर 37 लोगों को चिन्हित कर सूद सहित राशि जमा करने का आदेश दिया गया है.
ऐसे लोगों जो अपात्र-अयोग्य हैं, जिन्होंने अबतक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है, उनके विरूद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
आपको बतायें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है.
इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक भी चयनित हो गये हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है. झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत निम्न व्यक्ति राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं.

