रांची: रांची साइबर पुलिस सोशल मीडिया की गतिविधियों की निगरानी कर रही है और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर कोरोना वायरस के बारे में झूठी और असत्यापित खबर फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.
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जो लोग कोरोना वायरस के बारे में अफवाह या फर्जी खबरें फैला रहे है, उन्हें महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

