उपद्रव मचाने वालों पर होगी कार्रवाईः एसडीओ
मेदिनीनगर:- इस वर्ष होली दिनांक 29 मार्च 2021 को मनाया जाना है. होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई है. उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी शशि रंजन के निर्देश पर छतरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी एनपी गुप्ता ने विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं.
उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही होली का त्योहार मनाएं. हाल में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन करें.
जारी किए गए निर्देश के अनुसार होली पर्व के मद्देनजर क्षेत्र अंतर्गत शरारती एवं उपद्रवी तत्वों पर तथा उनके मूवमेंट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. उन्होंने कहा है कि होली पर्व के अवसर पर अशांति फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जारी किए गए निर्देश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप तथा ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, अशांति तथा भ्रम फैलाने वाले पोस्टों पर भी नजर रखी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने अश्लील गानों तथा डीजे पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है.
उन्होंने छतरपुर अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे अवैध रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली शराब खानों पर भी छापेमारी करना सुनिश्चित करें. होली पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में उन्होंने होली पर्व के दिन ड्राई डे घोषित किया है. इसके अलावा उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी से शांति समिति की बैठक करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने जबरन चंदा मांगने के नाम पर सड़क पर उतरने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही जारी किये गए निर्देश के अनुसार सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. होली खेलने के क्रम में अभद्रता के कारण तनाव पूर्ण स्थिति एवं कभी-कभी साम्प्रदायिक तनाव की भावना उत्पन्न होती है, अतः होली खेलने के समय जनता को इस बिन्दु पर ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिससे जिले में आपसी सौहार्द्ध तथा शांति बनी रहे.

