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नए साल पर प्रशासन सख्त, कहीं रहेगा नाइट कर्फ्यू तो कहीं शराब न बेचने की चेतावनी

by bnnbharat.com
December 31, 2020
in समाचार
नए साल पर प्रशासन सख्त, कहीं रहेगा नाइट कर्फ्यू तो कहीं शराब न बेचने की चेतावनी
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नई दिल्ली: आज साल 2020 का आखिरी दिन है. अगर किसी साल के जल्द से जल्द बीतने की उम्मीद करने की बात आए तो शायद यह 2020 ही होगा. इस साल की समाप्ति ही जश्न का एक बड़ा कारण हो सकता है. लेकिन कोरोना संकट अभी तक बरकरार रहने के कारण देशभर में नववर्ष के स्वागत में जश्न का माहौल थोड़ा फीका रह सकता है. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों नए साल पर सख्त निगरानी रखने को कहा है. राज्य सरकारों ने नए साल के जश्न पर तरह-तरह की पाबंदी लगाई है.

दिल्ली में नए साल की इजाजत नहीं, 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू

दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. डीडीएमए ने कोविड को देखते हुए नए साल के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के कारण ये ऑर्डर जारी किया है. पब्लिक प्लेस पर 5 लोगों से ज्यादा भीड़ इकठ्ठी नहीं हो सकती. नए साल के किसी भी जश्न और सेलिब्रेशन या प्रोग्राम की इजाजत नहीं होगी. लाईसेंसी प्लेस पब्लिक प्लेस के दायरे में नहीं आएंगे.

मुंबई में नाकाबंदी

नए साल के चलते मुंबई पुलिस ने जगह-जगह शहर में नाकाबंदी कर रखी है. गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. 31 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस ने विशेष गाइडलाइंस जारी की है. जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, एक गाड़ी में चार से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, रात 11 से 6 बजे के तक होटल पब बार सब बंद रखे जाएंगे, पटाखे फोड़ने पर पाबंदी है, लाउडस्पीकर और डीजे सीमित डेसिबल में बजाने की ही अनुमति है. पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिये सभी इलाकों पर नजर रखेगी.

बेंगलुरु में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने पर प्रतिबंध

कर्नाटक सरकार ने राज्य की राजधानी में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने एक आदेश में कहा कि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरभर में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर धारा 144 के तहत 12 घंटे का प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, यह आदेश ग्राहकों को अग्रिम बुकिंग के साथ छूट देता है, ताकि कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत शहरभर में पब, बार और रेस्तरां में नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा सके, मगर फेसमास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ.

महाबलेश्वर में 31 दिसंबर की रात आयोजन पर पाबंदी लगाई गई

महाराष्ट्र में नए साल का जश्न मनाने के लिए महाबलेश्वर और पंचगनी पहाड़ी पर्यटन केंद्रों पर लोगों के पहुंचने के बीच प्रशासन ने 31 दिसंबर को रात दस बजे के बाद सभी कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है. यहां धारा 144 लगाते हुए चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. सातारा जिले में पहाड़ी पर्यटन केंद्रों पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होटलों, रेस्तरांओं और ढाबों को रात ग्यारह बजे के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों, रेस्तारांओं और ढाबों को उससे छूट दी गयी है.

गोवा: नववर्ष जश्न के फीका रहने के आसार

नए साल का जश्न मनाने के लिए लाखों पर्यटक गोवा आए हैं. गोवा के बीच पर बडी संख्या में देसी सैलानी आए है लेकिन इनमें से मास्क पहने बहुत कम लोग आते हैं. सोशल डिस्टन्सिंग का पालन नहीं किया जाता है. पुलिस और लाइफगार्ड निर्देश देने के बावजूद पर्यटक सुनने के मूड में नहीं हैं. थर्टी फर्स्ट का जश्न मनाने के लिए इस साल बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक गोवा पहुंचे हैं. इस साल विदेशी पर्यटक गोवा नहीं आ सके हैं क्योंकि चार्टर उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं. 31 दिसंबर के लिए, तटीय होटलों और शैक में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है.

भोपाल पुलिस की पैनी नजर

नए साल के जश्न पर भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि जश्न के मौके पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. मोहल्ला, कॉलोनी, गली में डीजे बजने पर रहेगी रोक. 2 हजार की संख्या में पुलिस बल रहेगा तैनात. बार, पब या किसी पार्टी में लड़कियों महिलाओं के साथ हुई छेड़छानी तो आयोजकों पर भी होगी कार्यवाई. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्यवाई. शहरभर में लगाए जायेंगे चेकिंग पॉइंट तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी होगी कार्यवाई.

छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन खुले स्थान में नहीं किए जा सकेगा

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए वर्ष के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन खुले स्थान में नहीं किया जा सकेगा. दिशानिर्देश में कहा गया है कि 31 दिसंबर को नववर्ष स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थान में न किया जाए. निर्देश के अनुसार कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। कार्यक्रम में आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हों. कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जाए.

इंदौर में नौजवानों को शराब नहीं बेचने की चेतावनी

इंदौर जिला प्रशासन ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बिक्री रोकने के कानूनी प्रावधान को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है. सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के लोगों को लाइसेंसी दुकानों से देशी-विदेशी शराब या अंगूर से बनी मदिरा न तो बेची जा सकती है, न ही उन्हें यह नशीला पदार्थ परोसा जा सकता है.

राजस्थारन के शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

राजस्थारन में आज की रात को सभी प्रमुख कस्बों और शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही राज्यि सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले सभी समारोहों पर रोक लगा दी है. राज्य के सभी शहर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है वहां नववर्ष की पूर्व संध्या को रात आठ बजे से अगले दिन यानी एक जनवरी 2021 की सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा. यही नहीं इन इलाकों में सारे बाजार शाम सात बजे बंद कर दिए जाएंगे. आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले सभी समारोहों या लोगों के इकट्ठा होने को पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

पटना में पार्टी का इंतजाम, मगर अहतियात के साथ

पटना में न्यू ईयर को लेकर राज्य प्रशासन ने कोई अलग से गाइडलाइन जारी नहीं की हैं. केंद्र की गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया है. 200 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होना है होटेल में उसी तरह से तैयारियां की जा रहीं हैं. न्यू ईयर पार्टी का इंतजाम तो है मगर अहतियात के साथ.

भुवनेश्वर में इस बार नये साल के जश्न पर पाबंदी

भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने परामर्श जारी कर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी है. बीएमसी ने अपने आदेश में कहा है कि इस बार होटलों, क्लबों, सभागारों और मंडपों में नये साल का जश्न मनाने की इजाजत नहीं होगी. निगम ने कहा कि किसी भी अन्य स्थान पर नये साल के लिए बड़ी भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी.

यूपी में नए साल का जश्न पर गाइडलाइंस

योगी सरकार ने नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई है. नए साल पर कार्यक्रम के लिए पुलिस-प्रशासन से भी इसकी इजाजत लेनी होगी. कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद कोविड नियमों का पालन भी करना होगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि खुली जगह पर आयोजन होने की स्थिति में क्षमता के 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. आयोजनकर्ता को कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम करने होंगे. कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर आयोजनकर्ता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोलकाता में नए साल के जश्न पर पाबंदी नहीं

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नए साल के जश्न पर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सख्ती बरती जा रही है. सभी स्थानों पर में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है. किसी तरह के नाइट कर्फ्यू की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि यहां किसी बड़े जलसे या कार्यक्रम की इजाजत नहीं है. नए साल की पूर्व संध्या पर कोलकाता की सड़कों पर कई हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

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