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कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी, उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई

by bnnbharat.com
March 27, 2020
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कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी, उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई

कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी, उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई

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रांची: भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोविड- 19 के अप्रत्याशित प्रसार के मद्देनजर, जिला प्रशासन, रांची द्वारा आमजनों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. जारी एडवाइजरी में लोगों से कोरोना के लक्षण सहित बचाव के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई है. जारी एडवाइजरी में लोगों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है साथ ही इसका उल्लंघन करने पर या अन्य लोगों के लिए वायरस का जोखिम पैदा करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

सभी को इस सलाह का अनुपालन करने की नसीहत दी गई है. नोवेल कोरोना वायरस एक संक्रामक वायरस है जो सांस में इन्फेक्शन पैदा करता है. साथ ही यह इंसान से इंसान में फैलता है. आइए जानते हैं क्या हो सकते हैं लक्षण- बुखार, गले में खरास, खांसी , सांस लेने में परेशानी.

कैसे होता है वायरस का फैलाव

इंसानों में कोरोना वायरस आमतौर पर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है. खांसने और छींकने के दौरान हवा के माध्यम से करीबी शारीरिक संपर्क से, जैसे कि हाथ को छूना या हाथ मिलाना, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु या सतह को छूना या फिर अपने हाथ धोने से पहले अपने मुंह, नाक या आंखों को छूना. नोवल कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए क्या करें और क्या नहीं

आइये पहले जानते हैं कि क्या करें

अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड सेनेटाइजर से नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ करें या 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से धोएं. कम से कम 1 मीटर (3 फीट) की दूरी पर अपने आप को और किसी को भी जो खांस रहा है या छींक रहा है, के बीच दूरी बनाए रखें. आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें. टिशू / रूमाल या फ्लेक्सिबल एल्बो के साथ खांसने और छींकने पर नाक और मुंह ढक लें. सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने से बचें. पर्याप्त नींद लें और आराम करें. खूब पानी / तरल पदार्थ पिएं और पौष्टिक आहार लें. अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो डॉक्टर से सलाह लें. यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें.

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क्या न करें

आंखों, नाक या मुंह को गंदे हाथों से बिल्कुल न छूएं ,गले लग कर चुंबन और हाथ मिलाते हुए कभी भी किसी का अभिवादन न करें, सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल न थूकें. डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बिलकुल न लें, ज्यादा शारीरिक व्यायाम न करें ,इस्तेमाल किए गए नैपकिन या टिशू पेपर को खुले में न फेकें ,सार्वजनिक स्थानों यथा (रेलिंग, दरवाजे के द्वार आदि) को बार-बार छूने से बचें.

सभी के लिए निर्देश

यदि किसी निवासी या उसके परिवार के सदस्यों ने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा और अंतर-राज्य यात्रा की है, तो उन्हें निम्नलिखित के बारे में पता होना चाहिए. आपको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए. यदि आपको बुखार, खांसी, तेज नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई जैसी तीव्र श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो कृपया जांच एवं देखभाल के लिए तुरंत 1950 या 104 हेल्पलाइन पर कॉल करें.

इसके अलावा उन सभी व्यक्तियों का विवरण जिनका संदिग्ध के साथ संपर्क था, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा किया जाए ताकि उन्हें भी जांच के बाद जरूकी क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जा सके.

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सभी सोसाइटी या कार्यालय के लिए निर्देश

परिसर में सभी सामूहिक समारोहों को रोका जाना चाहिए। सामान्य क्षेत्र तल, रेलिंग, सतहों आदि को स्वच्छता और स्वच्छता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर या किसी भी प्रभावी कीटाणुनाशक का उपयोग कर सफाई करवाई जानी चाहिए.

हाउसकीपिंग स्टाफ पर ध्यान देने की जरूरत है और समय-समय पर हाथ धोने के लिए उन्हें आवश्यक साबुन – सैनिटाइजर प्रदान करना सुनिश्चित करें. पैदल चलने या जॉगिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉकवे और पार्क जैसे सामान्य क्षेत्रों को सामाजिक दूरी (1 मीटर) के सख्त पालन के लिए नोटिश लगाया जा सकता है. इन स्थानों को सोशलाइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

जिम, स्पोर्ट्स सेंटर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन और क्लब सुविधाएं बंद रहनी चाहिए. लिफ्ट इत्यादि का इस्तेमाल करने के बाद लोगों से आवश्यक रूप से अपने हाथ साफ करने की सलाह दी जानी चाहिए. सोसाइटी के प्रेसिडें- सचिव को समय-समय पर लिफ्ट की सफाई करवानी चाहिए. सचिव-सोसाइटी के प्रेसिडेंट का यह कर्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को होम क्वारेंटाइन की सलाह दी गई है वे अपने घरों में, घर के अंदर रहें और समाज, सामुदायिक स्थानों या बाहर में आकस्मिक रूप से भी घूमने न जाएं.

इनफॉर्मल वर्कर के संबंध में निर्देश

-यह उन व्यक्तियों के लिए कठिन समय है जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं. ये लोग (ड्राइवर / बागवान / घरेलू सहायक आदि) हमारा बहुत बड़ा समर्थन हैं और हमें संकट के इस क्षण में उनका और उनके परिवारों का समर्थन करने की जरूरत है. आपको सलाह दी जाती है कि आप उन्हें पेड लीव की सुविधा दें.

-घर के बुजुर्ग लोग (60 साल से ऊपर), कैंसर, मधुमेह, फेफड़े की बीमारी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग से पीड़ित रोगियों, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को घर के अंदर रहने और हाथ धोने जैसी पर्याप्त सावधानी बरतने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे लोग नियमित रूप से दवा और पौष्टिक भोजन ले रहे हैं.

14 अप्रैल तक आपकी ओर से समर्थन और सहयोग अत्यधिक आवश्यक है. इस सलाह के माध्यम से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत सख्त और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा.

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