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हाईकोर्ट के आदेश के बाद जलस्रोतों में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त

by bnnbharat.com
March 26, 2021
in समाचार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जलस्रोतों में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त
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हिनू नदी, हरमू नदी, बड़ा तालाब, कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूद डैम को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश

रांची:- झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जलस्रोतों में अतिक्रमण को हटाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. रांची के  जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उपायुक्त  छवि रंजन ने सख्त निर्देश  जारी किया है. इस बाबत उपायुक्त ने सम्बंधित अंचलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है.

महत्वपूर्ण जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निर्देश

उपायुक्त  ने  रांची के महत्वपूर्ण जलस्रोतों  हिनू नदी, हरमू नदी, बड़ा तालाब, कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसूद डैम  के क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से रोक लगाने एवं अतिक्रमित भूमि को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी अरगोड़ा, रांची सदर, हेहल, नगड़ी, ओरमांझी, अनगड़ा को सख्त निर्देश दिया है.   पूर्व में भी उपायुक्त  ने इन जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया था. भूमि अतिक्रमण वाद में सीओ ही सक्षम प्राधिकार भी हैं.

अवैध निर्माण नहीं रोकने या अतिक्रमण मुक्त न करने पर सीओ होंगे जवाबदेह

जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे यथाशीघ्र हटाने की कार्रवाई करेंगे. साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं हो. जलस्रोतों में नया निर्माण कार्य होने या अतिक्रमण मुक्त नहीं करने पर सम्बंधित अंचलाधिकारी पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही होगी.

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