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सभी कार्यालय व परिसर को घोषित किया गया तंबाकू मुक्त क्षेत्र

by bnnbharat.com
April 10, 2020
in समाचार
सभी कार्यालय व परिसर को घोषित किया गया तंबाकू मुक्त क्षेत्र

सभी कार्यालय व परिसर को घोषित किया गया तंबाकू मुक्त क्षेत्र

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  • तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो खानी पड़ेगी 6 महीने की हवालात

धनबाद: तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने वालों के विरुद्ध छह माह की कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का आदेश धनबाद के उपायुक्त के अमित कुमार ने दिया है.

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है. इसलिए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.

उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त सहित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सभी सरकारी-गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है. वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.

भा.द.वि. की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.

झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने उपायुक्त द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा.

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