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नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन होते ही अतिक्रमण की तैयारी में नगर विकास विभाग: आशा लकड़ा

by bnnbharat.com
January 20, 2021
in समाचार
नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन होते ही अतिक्रमण की तैयारी में नगर विकास विभाग: आशा लकड़ा
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रांची:- मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को कहा कि रांची नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन होते ही नगर विकास विभाग ने नए भवन में अतिक्रमण करने की तैयारी कर ली है. नियमानुसार नगर विकास विभाग को नए भवन के छठा व सप्तम् मंजिल के आवंटन से पूर्व रांची नगर निगम से एनओसी लेना चाहिए था. परंतु विभागीय अधिकारियों ने एनओसी के लिए पत्राचार भी नही किया. स्वतः छठा व सप्तम् मंजिल के आवंटन का आदेश जारी कर दिया.

उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की यह मंशा किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि रांची नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नए भवन के छठा व सप्तम् मंजिल को खुलवाएं ताकि आवश्यकतानुसार विभागीय शाखाओं को संबंधित स्थल पर काम शुरू किया जा सके. उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में रांची नगर निगम की आवश्यकताओं को देखते हुए नए भवन की प्लानिंग की गई थी. पुराने भवन में कई विभागीय शाखा एक हॉल में संचालित हो रहे थे, जिसके कारण विभागीय कर्मियों को काफी परेशानी होती थी.

आशा लकड़ा ने कहा कि 18 जनवरी को रांची नगर निगम के नए भवन में प्रवेश किया गया है. नए भवन में किस विभागीय शाखा को किस फ्लोर पर शिफ्ट किया जाए, इसकी प्लानिंग की जा रही है. इधर, नगर विकास विभाग ने संयुक्त सचिव ने पत्राचार किया है कि नए भवन का छठा व सातवां तल्ला झारखंड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकार व झारखंड भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आवंटित है. मैं नगर विकास विभाग के आलाधिकारियों से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने किस अधिकार से राज्य स्तरीय कार्यालयों को रांची नगर निगम के नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की है.

मेयर ने कहा कि नए भवन में पार्षदों व जोनल अध्यक्षो के लिए भी स्थाई व्यवस्था करने की मांग की जा रही है. ऐसे में नगर विकास विभाग के अधिकारी नए भवन के छट्ठे ब सातवें तल्ले का आवंटन किसी दूसरे विभाग की लिए करेंगे, तो रांची नगर निगम की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी. मेयर ने नगर विकास विभाग के मंत्री व विभागीय सचिव से आग्रह किया है कि झारखंड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकार व झारखंड बहु-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए आवंटित आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, अन्यथा रांची नगर निगम परिषद् के सभी चयनित सदस्य विभागीय अधिकारी के इस आदेश का विरोध करेंगे.

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