रांची: श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता विदेश में किसी श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो जाने पर सरकार मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायेगी.
भाकपा-माले विधायक विनोद कुमार सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के भुगतान से संबंधित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में उस राज्य के श्रम विभाग से संपर्क कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाता है.
उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में निबंधित प्रवासी श्रमिक के वैध आश्रित को डेढ़ लाख रुपये तथा अनिबंधित प्रवासी श्रमिक को एक लाख रुपये का भुगतान किया जाना प्रावधानित है. साथ ही घर वापस लाने के लिए संपूर्ण व्यय के वहन का भी प्रावधान है.
सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि यदि विदेश में दुर्घटनावश श्रमिक की मृत्यु होती है, तो अर्हता रखने वाले वैध आश्रित को पांच रुपये का सहायता देने का प्रावधान है और देश वापसी के लिए संबंधित देशों के बीच संबंध, नियम और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई किया जाता है.
विधायक विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रवासी मजदूरों की परेशानी को हल करने, हादसा में मौत होने पर मुआवजा और घर वापसी के लिए आर्थिक तथा कानूनी मदद के लिए अलग निदेशालय का गठन करने का प्रस्ताव नहीं है.

