रांची:- झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ के द्वारा मंगलवार को बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर जवाब दाखिल किया गया. अदालत ने कहा कि इस मामले में अब विस्तृत सुनवाई 4 मई को होगी. अदालत ने कहा कि इस बीच प्रार्थी स्पीकर के शपथ पत्र पर अदालत में प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं. बता दें कि झारखंड विधानसभा स्पीकर ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि नियमानुसार स्पीकर को दलबदल मामले में स्वतरू संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है.

