रांची: कांग्रेस नेत्री दुष्कर्म के प्रयास मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी. इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट से विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी.
ढुल्लू महतो के खिलाफ कतरास थाने में ऑनलाइन शिकायत की गई थ. शिकायत में नेत्री का आरोप था कि 13 नवंबर 2015 को फोन कर विधायक ने उन्हें रांची चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था.
एक हफ्ते बाद फिर विधायक ने उन्हें फोन कर बाघमारा स्थित टुंडू गेस्ट हाउस बुलाया. जब वह गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां विधायक और आनंद शर्मा मौजूद थे. थोड़ी देर के बाद आनंद शर्मा वहां से चले गए. फिर विधायक ने उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया.
विधायक से बचकर वह अपनी दुकान पहुंची. ढुल्लू के कहने पर वहां आनंद शर्मा पहुंच गए. वह कहने लगे कि विधायक की बात मान लो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे. इस मामले में कोर्ट में नेत्री का 164 के तहत बयान भी दर्ज हाे चुका है. वहीं कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की मेडिकल जांच भी हो चुकी है.

