रांची: रांची जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. उपर्युक्त स्थानों में तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला एवं जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णताः प्रतिबंधित किया गया है.
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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुकूल कार्रवाई की जाएगी
जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल रहती है. जिले में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है.
आपको बताएं कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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