रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बायोमेट्रिक उपस्थिति पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. रोक की अवधि में सरकारी कर्मचारी मैनुअल उपस्थिति दर्ज करायेंगे. यह अनिवार्य होगा. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है.
अधिसूचना में लिखा गया है कि विभाग द्वारा 25 जून 2015 को झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली का गठन किया था. उक्त नियमावली के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों/अन्य कार्यरत कर्मियों पर सामान रूप से लागू होगा. बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किये गये हैं.

विभाग के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपाय के तहत बायोमेट्रिक प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है. इस अवधि में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा.

