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झारखण्ड सरकार द्वारा विकसित झारखंड बाजार एप का उपयोग कर शहरवासी घर बैठे सामग्रियों की होम डिलीवरी का उठाए लाभ: उपायुक्त

क्षेत्र विशेष के लिए जारी होगा बाजार एप से पास.

by bnnbharat.com
April 25, 2020
in Uncategorized
झारखण्ड सरकार द्वारा विकसित झारखंड बाजार एप का उपयोग कर शहरवासी घर बैठे सामग्रियों की होम डिलीवरी का उठाए लाभ: उपायुक्त

झारखण्ड सरकार द्वारा विकसित झारखंड बाजार एप का उपयोग कर शहरवासी घर बैठे सामग्रियों की होम डिलीवरी का उठाए लाभ: उपायुक्त

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रांची: कोविड-19 संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन के मद्देनजर खाद्य सामग्री की आपुर्ति लोगों को घर तक सुनिश्चित हो. इसके लिए झारखंड सरकार ने नगर निगम, नगर पंचायत तथा नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च किया है. इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है.

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी राय महिमापत रे ने बताया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सामाजिक दूरी का पालन है. ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया यह एप कारगर साबित होगा. इस एप से ग्राहक फल, सब्जी, किराना समान, दूध, दवा आदि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के तहत प्राप्त कर सकेंगे.

क्या है बाजार एप? कैसे होगा डाउनलोड?

एप्प को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्लेस्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर रांची जिले के अधिकारिक वेबसाइट https://ranchi.nic.in के Corona (Covid-19) पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

एप्प में निबंधन या लॉगिन के बाद एप्प उपभोक्ता के लोकेशन के दो किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले दुकानों की सूची, दुकानदार का नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध कराएगा.

एप्प के माध्यम से खाद्य सामग्री की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो सकती है होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की स्थिति में एप एम-पास निर्गत करेगा, जिसकी एक समय अवधि होगी खरीदारी करने की. होम डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का एम-पास निर्गत होगा.

निर्गत किया हुआ एम-पासअंकित गंतव्य और अवधि के लिए ही मान्य होगा. एक ग्राहक 1 दिन में केवल एक ही टाइम स्लॉट का उपयोग कर सकता है तथा एक टाइम स्लॉट के उपयोग के बाद दूसरा टाइम स्लॉट उपलब्ध नहीं होगा. इसके अलावा ग्राहक के लिए प्रतिदिन 2 घंटे*का सिर्फ एक एम-पास ही निर्गत हो सकेगा. एम-पास का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

प्रत्येक खुदरा व्यापारी दो डिलीवरी बॉय के लिए एम-पास प्राप्त कर सकते है

खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करने के लिए प्रत्येक खुदरा व्यापारी दो डिलीवरी ब्वॉय के लिए एम-पास निर्गत कर सकेंगे. डिलीवरी स्टाफ किस संपूर्ण विवरण भरने के बाद  ही एंपास को जारी होगा. डिलीवरी ब्वॉय के लिए निर्गत किए गए एम-पास की वैधता प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक की है.

एम-पास के रंगों का मतलब:

हरा: आरम्भ में एम पास हरा रंग का होगा, जिसका मतलब सुरक्षित है

नारंगी: 1 घंटे के बाद नारंगी रंग में तब्दील होगा एम पास

लाल: 2 घंटे के पश्चात एम-पास लाल रंग में तब्दील हो जाएगा जिसका अर्थ है कि एम-पास की अवधि समाप्त हो चुकी है.

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी शिव बनर्जी ने बताया कि उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची के निर्देश पर जिले भर में चिन्हित होम डिलीवरी करने वाले किराना दुकान, दूध के दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान एवं गैस एजेंसी को इस एप में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. चिन्हित किए गए सभी दुकान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करेंगे.

इंसिडेंट कमांडर्स करेंगे पास जारी

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अपर मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची से प्राप्त निर्देश के आलोक में बाजार मोबाइल ऐप के अंतर्गत ऑनलाइन एम पास निर्गत करने हेतु प्रखंड स्तरीय इंसिडेंट कमांडर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है.

सभी इंसिडेंट कमांडर्स को यह निर्देश दिया गया है कि सभी इंसिडेंट कमांडर अपने क्षेत्र विशेष में एम-पास निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे. इंसिडेंट कमांडर्स को तकनीकी सहायता जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी, रांची द्वारा प्रदान की जाएगी.

राज्य एन आई सी मुख्यालय के द्वारा यह एप्प तैयार किया गया है जिसकी विस्तृत जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को दी गई.

 

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