पुणे. महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव केस मामले में कवि वरवर राव को आखिरकार सशर्त जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर राव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. हाईकोर्ट ने 81 वर्षीय वरवर राव को छह महीने के लिए जमानत दी है. राव 28 अगस्त, 2018 से ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं.
जस्टिस एसएस शिंडे और जस्टिस मनीष पिटाले की बेंच ने कहा कि छह महीने बाद वरवर राव या तो सरेंडर करेंगे या फिर अपनी जमानत की अवधि को बढ़ा सकते हैं. वरवर राव को मुंबई से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है. उन्हें शहर में ही रहना होगा और किसी भी वक्त जांच के लिए एजेंसियों के समक्ष पेश होना होगा.
कोर्ट ने कहा कि वरवर राव कोर्ट की प्रक्रिया से संबंधित कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं दे सकते. जमानत की अवधि के दौरान वह सह-आरोपियों के साथ किसी तरह का कोई संपर्क भी नहीं साध सकते.
बता दें कि 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में पेशवा बाजीराव पर ब्रिटिश सैनिकों की जीत जश्न मनाया जा रहा था. तब हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक शख़्स की जान गई और उस दौरान कई गाड़ियां भी फूंके गए थे.

