BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

बिहार के फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी, जल्द मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी

by bnnbharat.com
May 14, 2020
in Uncategorized
बिहार के फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी, जल्द मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी

बिहार के फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी, जल्द मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी

Share on FacebookShare on Twitter

खास बातें:-

  • उद्योग पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 के बदले एक दिन में पूरी होगी
  • 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी

बिहार: बिहार में कोरोना संकट श्रमिकों की परेशानी को बढ़ाने वाला है. बिहार सरकार द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत अब मजदूरों को 8 घंटे की बजाए 12 घंटे काम करना होगा. अगर बिहार कैबिनेट में यह पास हुआ तो नया श्रम कानून लागू हो जाएगा जिसके अंतर्गत बिहार में मजदूरों को 12 घंटे के शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है. यह बदलाव आर्थिक संकट से निपटने  के लिए सरकार करने जा रही है.

कानून की अवधि 3 साल तक हो सकती है

बिहार के कारखानों में अब अगले 3 साल तक कार्यदिवस 8 से बढ़ा कर 12 घंटे किया जाएगा. यानी सप्ताह में एक मजदूर से 72 घंटे काम कराया जा सकेगा.  6 घंटे के बाद आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा. उद्योग पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया में भी नयी तेजी. अब यह प्रक्रिया 30 के बदले एक दिन में पूरी होगी. विभाग ने नए कानून का प्रस्ताव तैयार कर लिया है.

जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी.

  • 50 से कम श्रमिक वाले कारखानों में नही लागू होगा यह कानून.
  • अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले उद्योग इस दायरे में हैं.
  • तीन साल तक लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने का निरीक्षण नहीं करेंगे.
  • श्रमिकों पर कार्रवाई में श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का दखल नहीं होगा.
  • 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी.
  • अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
  • उद्योग या कारखाने को 61 अलग-अलग रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर रखना होगा.
  • 13 रिटर्न दाखिल करने की जगह एक ही रिटर्न दाखिल करना होगा.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

Next Post

आज का राशिफल 

Next Post
आज का राशिफल 

आज का राशिफल 

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d