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सीआरएस में जन्म-मृत्यु निबंधन कराना अनिवार्य

by bnnbharat.com
February 17, 2021
in समाचार
सीआरएस में जन्म-मृत्यु निबंधन कराना अनिवार्य
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निजी अस्पताल में जन्मे बच्चों की सूचना 21 दिनों के अंदर देना अनिवार्य

धनबाद:- उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने जिले के सभी पंचायतों में अगले एक महीने तक विशेष कैंप लगाकर जन्म-मृत्यु निबंधन कराने तथा विशेष कैंप की निगरानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त आज जन्म-मृत्यु के ऑनलाइन निबंधन की समीक्षा कर रहे थे.

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भारत के महा रजिस्ट्रार, नई दिल्ली, द्वारा विकसित यूनिफॉर्म सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) सोफ्टवेयर पर निजी अस्पताल को जन्मे बच्चों की सूचना 21 दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य है. परंतु जिले के कई निजी अस्पताल समय पर विवरण उपलब्ध नहीं कराते हैं. इसके लिए उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के निजी अस्पतालों को नगर निगम कार्यालय में और ब्लॉक में स्थित निजी अस्पतालों को संबोधित एमओआइसी को समय पर जन्मे बच्चों की सूची उपलब्ध कराने तथा पंचायतों में जन्मे बच्चों का शत-प्रतिशत निबंधन समय पर कराने का निर्देश दिया. 

उपायुक्त ने कहा कि सभी निजी चिकित्सालय से संपर्क कर मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक जन्मे बच्चे, जिनका निबंधन नहीं हुआ है, उसका भी निबंधन करना अनिवार्य है. 

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि गोविंदपुर, पूर्वी टुंडी एवं एग्यारकुंड प्रखंड में अभी तक ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी की एक भी बैठक नहीं की गई है. इस पर उन्होंने तत्काल तीनों प्रखंड के बीडीओ को शो-कोज करने का निर्देश दिया.

बैठक में उपायुक्त ने सभी पंचायत, सीएचसी, पीएचसी, नगर निगम, चिरकुंडा नगर पर्षद, एसएनएसएमसीएच, एचएससी में जन्म मृत्यु के ऑनलाइन निबंधन की समीक्षा की.

बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, डीएसओ संतोष कुमार भगत, जिला पंचायती राज पदाधिकारी  अजीत कुमार सिंह, सभी सीएचसी प्रभारी, सभी पीएचसी प्रभारी व अन्य लोग उपस्थित थे.

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