मुंबई: मुंबई में पटाखे जलाने को लेकर बीएमसी ने नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब शहर में तेज़ आवाज़ के पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ बीएमसी कार्रवाई करेगी. सिर्फ दिवाली की रात 8 लेकर 10 बजे तक घर के आंगन या सोसाइटी कंपाउंड में अनार या फुलझड़ी जलाने की इजाजत दी गई है. हालांकि सार्वजनिक जगहों पर अनार या फुलझड़ी जलाने की भी इजाजत नहीं होगी.
बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर में 9-10 नवंबर की रात से 30 नवंबर की रात तक पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. हालांकि कम प्रदूषण वाली जगहों पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की छूट दी गई है. दिवाली, छठ के दिन 2 घंटे ग्रीन पटाखे को बेचने या इस्तेमाल करने की भी छूट दी गई है. बता दें कि कम प्रदूषण वाली जगहों पर छूट का वक्त राज्य सरकार तय करती हैं.
दरअसल, पटाखों को बैन करने के संबंध में एनजीटी ने देश के 18 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिसमें लगभग आधे राज्यों ने खुद ही पटाखों पर बैन लगा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने अभी भी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है.

