BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

झारखंड में बसों का परिचालन शुरू, यात्री नदारद

by bnnbharat.com
September 1, 2020
in Uncategorized
झारखंड में बसों का परिचालन शुरू, यात्री नदारद
Share on FacebookShare on Twitter

सुरूर रज़ा,

रांची: झारखंड में कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बंद बसों का परिचालन तो शुरू हो गया है. लेकिन, बसों में भीड़ नदारद है. एक बस में मात्र चार यात्री ही मिले, इन्हें हजारीबाग जाना था. सारे यात्रियों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गयी है और पालन भी कर रहे हैं.

सरकार ने दी है अनुमति:

बसों का परिचालन सरकार की अनुमति से शुरू हो गयी है, जिसके तहत आज एक सितंबर से बस सड़कों पर दौड़ने लगी है. झारखंड परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, बसों की क्षमता से आधी सवारी ही बस की यात्रा करेगी. यानी 52 सीटों वाली बस में सिर्फ 26 लोग ही सफर करेंगे.

बस चालक और कंडक्टर का कहना है कि बसों का परिचालन शुरू होने के बावजूद भी बाजार काफी मंदा है. 5 से 10 लोग ही बसों से यात्रा कर रहे हैं. जिसका असर देखने को मिल रहा है. उम्मीग है कि आने वाले दिनों में यात्री और बढ़े.

यात्रियों की निर्धारित संख्या :

बसों के प्रकार        

अधिकतम सीट    

अनुमन्य यात्री

बड़ी बस 52 26
बस 48 24
छोटी बस 32 16
मिनी बस 22 11
मैक्सी, ओमनी 12 06

सरकार की यात्रा करने वाले लोगों से अपील 

सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि वह मास्क जरूर पहलें, लेकिन फेस शिल्ड अधिक सुरक्षित है. यात्रा कर घर पहुंचने पर कपड़े बदलें, धोएं और स्नान करें. यात्रा के बाद कुछ दिनों तक घर के बुजुर्ग एवं अन्य सदस्यों से सामाजिक दूरी बनाए रखें.

यात्रा के दौरान खाने-पीने से पहले वस्तुओं को जरूर धोएं. सेनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें. जिला प्रशासन को बताया गया है कि इन शर्तों को बस परमिट की शर्त मानी गई है.

उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चालक और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी. इसके बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलानी है.

 

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

फीस माफी को लेकर N.S.U.I का योगदा कॉलेज में प्रदर्शन

Next Post

खड़े कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार जीप, 3 की मौत

Next Post
ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 की मौत

खड़े कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार जीप, 3 की मौत

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d